किसानों को 15 दिसंबर तक आवेदन करने पर मिलेंगे फ्री सोलर पंप, कैसे करें आवेदन UP Solar Pump Anudan

UP Solar Pump Anudan: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि राज्य सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान के अंतर्गत पीएम कुसुम योजना के आवेदन प्रारंभ कर दिए हैं । इस योजना में किसान भाइयों को Up solar pump yojana online registration 2025 का लाभ दिया जा रहा है ।

किसानों को दिया जाने वाला लाभ ऑनलाइन आवेदन करने पर प्राप्त होगा इसके लिए उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर ही आवेदन करना है । आवेदन करने की पूरी पूरी जानकारी और अनुदान से जुड़ी जानकारी यहां दी गई है इसलिए जानकारी को पूरा और अंत तक पढ़ना है ।

UP Solar Pump Anudan

UP सोलर पंप अनुदान योजना 2025

किसानों को सोलर पंप पर मिलने वाला अनुदान नौ प्रकार के सोलर पंपों पर दिया जाएगा जिसमें अलग-अलग सब्सिडी है अलग-अलग सोलर पंप पर । सोलर पंप पर मिलने वाली अनुदान की सब्सिडी आपको लॉटरी के माध्यम से दी जाएगी इसके लिए आपको पंजीकरण करना जरूरी है ।

उत्तर प्रदेश सोलर पंप अनुदान सब्सिडी

उत्तर प्रदेश में मिलने वाली सोलर पंप पर सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन 15 दिसंबर तक रहेंगे और इस पर सब्सिडी इस प्रकार मिलेगी ।

  • 2 HP DC समरसेबल पंप पर अनुदान 102015 रुपए मिलेगा
  • 2 HP बिजली सबमर्सिबल पर अनुदान 9947 रुपए मिलेगा
  • 3 HP DC समरसेबल पर 133621 अनुदान
  • 3 HP बिजली सबमर्सिबल पर 132314 रुपए अनुदान

इसके अतिरिक्त 5 HP, 7.5 HP और 10 प समरसेबल पंप पर 188000 से लेकर 254000 सब्सिडी अनुदान दिया जाएगा । इसमें आवेदन के लिए किसानों को आवेदन के समय ₹5000 का टोकन मनी जमा करना होगा ।

UP सोलर पंप अनुदान में आवेदन के लिए इन बातों का रखना है ध्यान

सोलर पंप अनुदान का लाभ लेने के लिए आवश्यक बोरिंग इस प्रकार होनी चाहिए जिसमें 2 HP के लिए 4 इंच की बोरिंग, 3 HP और 5 HP के लिए 6 इंच की बोरिंग तथा 7HP और 10 HP के लिए 8 इंच की बोरिंग होनी चाहिए ।

अगर सर्वे के दौरान आपके खेत में यह बोरिंग नहीं मिलती है तो किसान का आवेदन निरस्त हो जाएगा और टोकन मनी भी जप्त हो जाएगी ।

इसके अतिरिक्त 2 एचपी के लिए 22 फीट जल स्तर बोरिंग, 2 एचपी समरसेबल के लिए 50 फीट, 3 एचपी समरसेबल के लिए 150 फीट, 5 एचपी समरसेबल के लिए 200 फीट, 7.5 एचपी और 10 एचपी समरसेबल के लिए 300 फीट तक बोरिंग होनी चाहिए ।

उत्तर प्रदेश सोलर पंप और समरसेबल अनुदान आवेदन की प्रक्रिया

जो भी किसान भाई सोलर पंप और समरसेबल पर मिलने वाली इस सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें आवेदन ऑनलाइन इस प्रकार करना है ।

  • सबसे पहले किसान को www.agriculture.up.gov.in वेबसाइट पर जाना है ।
  • वेबसाइट के होम पेज पर अनुदान हेतु सोलर पंप की बुकिंग करें इस लिंक पर क्लिक करें ।
  • इसके बाद ₹5000 टोकन मनी ऑनलाइन जमा करें ।
  • बुकिंग कंफर्म होने पर आपके मोबाइल पर एसएमएस द्वारा सूचना आ जाएगी ।
  • इसके बाद लॉटरी के माध्यम से किसानों के चयन किए जाएंगे और बच्ची धनराशि किस को जमा करनी है ।

इस प्रकार किसान उत्तर प्रदेश में मिलने वाली सोलर पंप सब्सिडी और समरसेबल पर सब्सिडी का लाभ तुरंत ले सकते हैं आवेदन 15 दिसंबर तक रहेगा ।

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