राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर सरकारी छूट और सरकारी सब्सिडी दी जा रही है जिसका लाभ किसान ले सकते हैं. ग्रामीण किसानों को जिनका जीवन कृषि उपज पर ही निर्भर होता है उनके लिए पानी की मशीन पर सब्सिडी काफी फायदेमंद स्कीम है.
इस स्कीम का लाभ लेने के लिए किसान भाइयों को एग्रीकल्चर कृषि विभाग की वेबसाइट के माध्यम से अपना पंजीकरण करना होगा पंजीकरण करने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं. डॉक्यूमेंट के आधार पर और पात्रता के आधार पर सभी किसान पंप सेट योजना का फॉर्म भर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं.

जाने क्या है पंप सेट योजना
पंप सेट योजना एक ऐसी योजना है जिसे राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहा है अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान है तभी आप इस योजना में फॉर्म भर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं. पंपसेट योजना में सरकार द्वारा 90% की सब्सिडी दी जाती है यह सब्सिडी डायरेक्ट किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर होती है.
अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिलेगा विशेष लाभ
पंप सेट योजना यानी पानी की मशीन पर मिलने वाली सब्सिडी का विशेष लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त सामान्य वर्ग के किसानों को भी इसमें लाभ है परंतु उन्हें कुछ कम मात्रा में सब्सिडी दी जाएगी.
योजना के तहत कितनी मिलेगी सब्सिडी
किसानों को इस योजना के अंतर्गत पानी की मशीन पर 60% से लेकर 90% की सब्सिडी अनुदान दी जा रही है. शेष धनराशि स्वयं किसान को देनी होगी. योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति को 90% और सामान्य और पिछड़े वर्ग को 60 से 70% सब्सिडी मिलेगी.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
कैसे करें पंप सेट योजना में आवेदन
पंपसेट योजना में आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है इसके लिए सबसे पहले किसानों को उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना है. वेबसाइट पर न्यू पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करके टोकन जनरेट करें और इसके बाद फॉर्म भरे. फॉर्म भरने के बाद सभी दस्तावेज अपलोड करके फॉर्म सबमिट कर दें. इस प्रकार जरूरतमंद किसान पंप सेट योजना में लाभ ले सकते हैं.