Disability Pension Scheme: दिव्यांग नागरिकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्कीम दिव्यांगजन पेंशन स्कीम के अंतर्गत ₹3000 महीना देने का प्रावधान किया गया है जिसमें दिव्यांगजन आत्मनिर्भर बन सकें ।
दिव्यांग नागरिकों के लिए यह एक सहायता राशि बहुत ही लाभ देने वाली है जिसमें Disability Pension Scheme के अंतर्गत हर महीने ₹3000 पेंशन लाभ मिलेगा जो बेहद ही लाभान्वित करने वाली योजना है ।

Disability Pension Scheme
अगर आपके परिवार में भी कोई बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति है व्यंग है तो उसके लिए भी सरकार ₹3000 पेंशन प्रदान करेगी इस योजना की शुरुआत 1981-82 में हुई थी जिसके अंतर्गत पहले सिर्फ ₹50 दिए जाते थे लेकिन बाद में इसमें बढ़ोतरी करके बढ़ा दिया गया ।
दिव्यांगजन पेंशन योजना के लिए पात्रता
दिव्यांग जनों को दी जाने वाली Disability Pension Scheme के चलते निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए ।
- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए
- दिव्यंका 60% या अधिक होनी चाहिए
- दिव्यांग व्यक्ति मासिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए
- व्यक्ति के पास वैध विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए ।
दिव्यांग पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के लिए कुछ जरूरी निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए ।
- आधार कार्ड
- प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
जो भी नागरिक Disability Pension Scheme के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है नीचे बताए गए तरीके से कर सकता है ।
- आवेदन करने के लिए राज्य के अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाना होगा ।
- पोर्टल पर सबसे पहले अपना एक अकाउंट बना ले ।
- इसके बाद पोर्टल पर लॉगिन करके Disability Pension Scheme लिंक पर क्लिक करना होगा ।
- योजना का फॉर्म भरना है और अपनी व्यक्तिगत जानकारी अपलोड करनी है ।
फॉर्म भरने के बाद फॉर्म की जांच करें और अंत में सबमिट कर दें इसके बाद आप हर महीने ₹3000 पेंशन प्राप्त कर सकते हैं ।
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