MP Prasuti Sahayata Yojana : मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा श्रमिक गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एमपी प्रसूति सहायता योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार महिलाओं को गर्भावस्था के कठिन समय में वित्तीय सहायता देती है।
यदि आप भी मध्य प्रदेश राज्य की गर्भवती श्रमिक महिला है, तो आप इस योजना का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकती हैं। इस लेख में हम आपको एमपी प्रसूति सहायता योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाला हैं, जिसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें।

MP Prasuti Sahayata Yojana क्या है?
मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने गरीब श्रमिक महिलाओं के लिए गर्भावस्था के समय आर्थिक सहायता देने के लिए एमपी प्रस्तुति सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार महिलाओं को 16000 रूपए तक की वित्तीय सहायता देती है। जिससे कि महिलाएं स्वयं का एवं बच्चों का पालन पोषण कर सकें।
यदि महिला श्रमिक नहीं है और उसका पति श्रमिक है, तब भी महिला को गर्भवती होने पर योजना का लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के लाभ से महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि महिलाएं मिलने वाले आर्थिक लाभ से स्वयं का ख्याल रखने में सक्षम हो जाती हैं।
एमपी प्रसूति सहायता योजना का उद्देश्य
एमपी प्रसूति सहायता योजना का उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना है। क्योंकि श्रमिक महिला का जीवन श्रम पर निर्भर करता है। परंतु गर्भावस्था के समय महिलाएं श्रम करने के योग्य नहीं होती है।
इसी समस्या के निराकरण के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता महिलाओं को लाभ प्रदान करती हैं। इससे उन्हें श्रम करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, वह बच्चे का लालन पालन योजना के लाभ द्वारा आसानी से कर पाती हैं।
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एमपी प्रसूति सहायता योजना के लाभ
- इससे श्रमिक महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान होती है।
- महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक धनराशि लगभग 16000 रुपए निश्चित की गई है।
- इस योजना के द्वारा गर्भावस्था के अंतिम 3 महीने के दौरान महिलाओं को मजदूरी वेतन का 50% रुपए दे दिया जाता है।
- इसी के साथ महिला के प्रसव के दौरान 1000 रूपए की सहायता दी जाती है, जिससे कि प्रसव में आए खर्चे की पूर्ति की जा सके।
- इसके बाद बच्ची हुई धनराशि बच्चों के पालन पोषण हेतु महिला को बाद में दी जाती है।
- इस योजना के द्वारा गरीब परिवार की महिला को गर्भवती होने पर लाभ प्राप्त होता है।
एमपी प्रसूति सहायता योजना हेतु पात्रता
- इस योजना के लाभ हेतु महिला गर्भवती होनी चाहिए।
- इसी के साथ महिला मध्य प्रदेश राज्य की निवासी होनी चाहिए।
- इसके अलावा महिला श्रमिक होनी चाहिए अर्थात वह श्रम विभाग से रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
- यदि महिला श्रमिक नहीं है, तो उसका पति श्रमिक होना चाहिए।
- गर्भवती महिला के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होनी चाहिए।
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एमपी प्रसूति सहायता योजना हेतु दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट
- फोटो
- श्रमिक प्रमाण पत्र
एमपी प्रसूति सहायता योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
- एमपी प्रसूति सहायता योजना हेतु आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम बाल विकास कल्याण विभाग या स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग जाएं।
- जहां पर अधिकारियों द्वारा एमपी प्रसूति सहायता योजना से संबंधित आवेदन फार्म प्राप्त करें।
- इसके अलावा आप आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी आवेदन फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं।
- इस आवेदन फार्म में पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है।
- इसी के साथ आवेदन फार्म से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी संलग्न कर दें।
- इस प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने के पश्चात आवेदन फार्म को पुनः अधिकारियों के पास जमा कर दें।
- इसके बाद फार्म सत्यापन के पश्चात आपको योजना का लाभ दे दिया जाएगा।
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